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राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के 261 करोड़ के टेंडर पर लगे भष्टाचार के आरोप, वीडियो में सामने आई बड़ी वजह 

 
राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! राजस्थान के हर जिले में मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। 261 करोड़ के टेंडर में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और एसीबी में शिकायत की गई है।

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एक व्हिसल ब्लोअर ने सीएम और एसीबी डीजी को लेटर लिखकर मोबाइल मेडिकल वैन सर्विस के टेंडर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन आरोपों को गलत बताया है। सीएम और एसीबी को की गई शिकायत के मुताबिक, राज्य के हर जिले में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा उपलब्ध कराने की टेंडर प्रक्रिया में एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर शर्तों में मनमाने बदलाव किए गए हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने 9 मार्च को टेंडर जारी किया था। 23 जुलाई को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया और टेंडर की शर्तों में दर्जनों बदलाव किए गए.

टेंडर शर्तों में बदलाव प्री-बिड मीटिंग से पांच दिन पहले किया गया. एक खास कंपनी को टेंडर देने के लिए टेलर मेड टेंडर बुलाया गया, जबकि सब कुछ पहले से ही तय था। टेंडर की शर्तों में कई बदलाव किये गये हैं, जो जनता और सरकार दोनों के लिए नुकसानदेह हैं. व्हिसिलब्लोअर ने टेंडर शर्तों में बदलाव के समय पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। पहले मोबाइल मेडिकल वैन में मेडिकल उपकरण रखने की अनिवार्यता थी, जिसे खत्म कर दिया गया है. मोबाइल मेडिकल सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को हर साल टेंडर मूल्य का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने का प्रावधान जोड़ा गया, जो पहले नहीं था।

निविदाओं के लिए पात्रता मानदंड 100 मोबाइल वैन से बदलकर 75 कर दिया गया

टेंडर के लिए पात्रता के लिए 100 मोबाइल मेडिकल वैन सेवाओं के संचालन का पूर्व अनुभव की शर्त थी। बाद में इस शर्त को बदल दिया गया. मोबाइल मेडिकल वैन अनुभव की आवश्यकता को 100 से घटाकर 75 कर दिया गया। साथ ही दो राज्यों में काम करने का अनुभव भी अनिवार्य कर दिया गया है. टेंडर में भाग लेने वाली कंपनी के लिए पहली शर्त यह थी कि उसका तीन साल का टर्नओवर कम से कम 85 करोड़ होना चाहिए। इस शर्त को बदल कर चार साल कर दिया गया.

कॉल सेंटर और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की शर्त हटाई

पहले के टेंडर में यह शर्त थी कि सेवा प्रदाता के पास एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। यह सेवा जीपीएस ट्रैकिंग के साथ केंद्रीकृत कॉल सेवा के प्रबंधन की शर्त थी। बाद में इस प्रावधान को हटाने के लिए इसमें संशोधन किया गया कि कॉल सेंटर की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल मेडिकल वैन सेवा कंपनी को कॉल सेंटर और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से अलग किया।

राज्य नोडल अधिकारी ने कहा- प्री-बिड मीटिंग के सुझावों के बाद स्थितियां बदलीं

राज्य नोडल अधिकारी डाॅ. सुवालाल ने इन आरोपों को झूठा बताया है. उन्होंने कहा- प्री-बिड मीटिंग में आए सुझावों के आधार पर हमने टेंडर की शर्तों में बदलाव किया है। मार्च में जब प्री-बिड मीटिंग हुई तो 11 कंपनियां आईं। उन कंपनियों के सुझावों और टेंडर कमेटी में मौजूद 9 लोगों के सुझावों के बाद ही ये संशोधन जारी किए गए हैं. साथ ही नियम यह है कि किसी भी टेंडर शर्तों में संशोधन प्री-बिड मीटिंग में मिले सुझावों के बाद ही किया जाता है.