पंचायत-निकाय चुनाव पर फैसला सुरक्षित: हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी कर निर्णय रखा लंबित
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अब अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों की निर्धारित समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। सरकार का तर्क था कि विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते तय समय में चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना गया। इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।
इस निर्णय को राज्य की चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर पंचायत और निकाय चुनावों की समय-सारणी पर पड़ेगा। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे या उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।