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मेवाड़ संपत्ति विवाद: पद्मजा कुमारी को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

 

उदयपुर के पूर्व मेवाड़ राजपरिवार की संपत्ति विवाद को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की बहन पद्मजा कुमारी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने पद्मजा कुमारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति पर प्रशासन पत्र (लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) जारी करने की मांग की थी। पद्मजा कुमारी का दावा था कि उनके पिता का निधन बिना किसी वसीयत (will) के हुआ था, इसलिए उन्हें संपत्ति के प्रशासन का अधिकार दिया जाए।

हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़ा वसीयतनामा विवाद पहले से ही लंबित है, ऐसे में उनकी याचिका पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब तक संबंधित वसीयत विवाद का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की मांगों पर फैसला देना उचित नहीं होगा।

इस फैसले के बाद मेवाड़ राजपरिवार के संपत्ति विवाद का मामला और भी जटिल हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जब तक वसीयत और संपत्ति अधिकारों को लेकर चल रहे अन्य मामलों का निपटारा नहीं होता, तब तक संपत्ति के बंटवारे या प्रशासन को लेकर कोई अंतिम निर्णय संभव नहीं है।

इस घटनाक्रम के बाद राजपरिवार और उनके समर्थकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई और अदालत के आगामी रुख पर टिकी हुई है।

कुल मिलाकर, यह मामला मेवाड़ राजपरिवार की संपत्ति विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।