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राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले नियमों में बड़ा बदलाव: दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर पाबंदी हटाई जाएगी

 

राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच सरकार ने चुनाव से पहले नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी हटाने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में विधि विभाग को फाइलें भेज दी गई हैं। इस बदलाव की जानकारी विधानसभा में मंत्री झाबर लाल खर्रा ने दी। उन्होंने कहा कि पाबंदी हटाने के बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले भी निकाय और पंचायत चुनावों में उम्मीदवार बन सकते हैं।

साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि आगामी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षणिक मानदंड पूरा करने की बाध्यता नहीं होगी।

विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव से चुनावी मैदान और व्यापक और समावेशी होगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग चुनाव में भाग ले सकेंगे। वहीं, यह कदम सरकार की सामाजिक और राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि दो से अधिक बच्चों वाले कई ग्रामीण उम्मीदवार अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।

इस बदलाव के साथ ही राजस्थान में चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर नजरें और भी तेज हो गई हैं। आगामी चुनावों में नए नियमों का असर और उम्मीदवारों की संख्या किस तरह बढ़ती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।