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वकील की सुरक्षा हटाने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, वीडियो में देंखे 2 सितंबर तक मांगा जवाब

 

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की सुरक्षा हटाए जाने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जवाब मांगा है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह आदेश अधिवक्ता आरएस राघव की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा प्रदान की गई थी। अदालत के आदेश में सुरक्षा जारी रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद बाद में उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। अधिवक्ता का कहना है कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों के सामने रिप्रजेंटेशन भी दिया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा दोबारा बहाल नहीं की गई।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुरक्षा हटाने का आरोप

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अधिवक्ता आरएस राघव ने अपनी अवमानना याचिका में कहा कि उन्हें एक मामले में आरोपी पक्ष की ओर से धमकी दी गई थी। वह आरोपी की जमानत का विरोध कर रहे थे, इसी दौरान आरोपी पक्ष की ओर से उन्हें धमकाया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था।याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2015 को अधिवक्ता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाद में पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ले ली।

रिप्रजेंटेशन के बाद भी नहीं मिली सुरक्षा

अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी और सुरक्षा बहाल करने की मांग की। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा वापस नहीं की गई।याचिका में पुलिस कमिश्नर के इस कदम को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया गया है। अधिवक्ता ने इसे सिविल अवमानना का मामला बताते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है।

2 सितंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस कमिश्नर 2 सितंबर तक अपना जवाब पेश करें।अब अगली सुनवाई में पुलिस कमिश्नर की ओर से यह स्पष्ट किया जाएगा कि हाईकोर्ट के सुरक्षा संबंधी आदेश के बावजूद अधिवक्ता की सुरक्षा क्यों हटाई गई और बाद में रिप्रजेंटेशन दिए जाने के बावजूद उसे बहाल क्यों नहीं किया गया।मामले में अदालत यह भी देखेगी कि सुरक्षा हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की अवहेलना के दायरे में आती है या नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।