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राजस्थानवासियों के लिए जरूरी खबर! 1 जून से जन आधार कार्ड अपडेट कराने के नियमों में होगा बड़ा बदलाव

 

राजस्थान में जन आधार कार्ड धारकों के लिए एक ज़रूरी खबर है। सरकार के योजना विभाग ने जन आधार रिकॉर्ड में सुधार और अपडेट करने के लिए एक नई सीमा और शुल्क तय किया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, निवासी अब 1 जून, 2026 से पूरे राज्य में अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इस नियम के तहत, जानकारी अपडेट करने की सुविधा केवल एक तय समय सीमा के भीतर ही उपलब्ध होगी, और हर सुधार के लिए एक तय शुल्क देना होगा। विभाग का कहना है कि इस कदम से सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी वाले या बार-बार किए जाने वाले बदलावों को रोका जा सकेगा। आम जनता को अब अपनी जानकारी अपडेट करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर गलत जानकारी दर्ज की जाती है, तो सुधार की गुंजाइश सीमित होगी।

निजी जानकारी: दो प्रयासों से ज़्यादा सुधार पर रोक

नए नियमों के अनुसार, पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति और जीवनसाथी का नाम जैसी निजी जानकारी में सुधार अब ज़्यादा से ज़्यादा दो बार ही करने की अनुमति होगी। पहली बार यह सेवा मुफ़्त होगी; हालाँकि, दूसरे सुधार के लिए ₹15 का शुल्क लगेगा। शैक्षणिक और आय की जानकारी में सुधार एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार ही किया जा सकता है।

पहला सुधार मुफ़्त होगा, जबकि उसके बाद ₹25 का शुल्क लगेगा। इसी तरह, बैंक की जानकारी अपडेट करने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष दो बदलावों की सीमा तय की गई है, जिसके लिए दूसरी बार में ₹40 का शुल्क लिया जाएगा। परिवार के बँटवारे या परिवार के मुखिया को बदलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच प्रयासों की सीमा तय की गई है।

इन प्रक्रियाओं के लिए पहले प्रयास के बाद ₹25 का शुल्क लिया जाएगा। जन आधार में इन खास सेवाओं को अपडेट करने के लिए, हर सुधार पर ₹25 का शुल्क लगेगा। नया नामांकन, परिवार में किसी नए सदस्य को जोड़ना या मृत्यु के कारण किसी सदस्य का नाम हटाना जैसी प्रक्रियाएँ पूरी तरह से मुफ़्त होंगी। ई-जन आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई शुल्क या सीमा लागू नहीं होगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भले ही निवासी अपनी खुद की SSO ID के ज़रिए ये बदलाव शुरू करें, उन्हें तय शुल्क और सीमाओं का पालन करना होगा।