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हाईकोर्ट ने शहरी सेवा शिविर में सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों के नियमन पर लगाई रोक, UDH से मांगा जवाब

 

हाईकोर्ट ने शहरी सेवा शिविर के तहत सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों और अवैध कब्जों के नियमन की प्रक्रिया पर सोमवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में नगरीय विकास विभाग (UDH) के अधिकारियों से जवाब तलब किया है।अदालत ने यूडीएच विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और शासन सचिव से सवाल किया कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसा आदेश जारी किया।

UDH के आदेश पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूडीएच के आदेश को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों और वहां बसी कॉलोनियों के नियमन की अनुमति देने का अधिकार किस आधार पर दिया गया।अदालत ने अधिकारियों को मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

ACS और सचिव को देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव और शासन सचिव को जवाब पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट यह जांचना चाहता है कि शहरी सेवा शिविर के तहत जारी निर्देशों का कानूनी आधार क्या है।

नियमन प्रक्रिया पर लगी रोक

कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों और अवैध कब्जों के नियमन की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगी। मामले में अगली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।