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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 पर हाईकोर्ट की रोक, वीडियो में जाने अंतिम परिणाम और नियुक्तियों पर फिलहाल लगी ब्रेक

 

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम जारी करने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने सतीश कुमार मीणा एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। साथ ही अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है। अब मामले की अगली सुनवाई में बोर्ड और सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा।

तीन प्रश्नों को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि भर्ती परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र में पूछे गए तीन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर विवाद है। उनका कहना था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी (फाइनल आंसर-की) में गलत उत्तरों को सही मान लिया, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

सवाल नंबर-56 बना विवाद की मुख्य वजह

याचिका के अनुसार सबसे बड़ा विवाद प्रश्न संख्या-56 को लेकर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर 'थारपारकर' माना था, लेकिन आपत्तियों के बाद जारी फाइनल आंसर-की में इसे बदलकर 'डांगी' कर दिया।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यही प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPC) की स्कूल लेक्चर एवं कोच भर्ती-2025 परीक्षा में भी पूछा गया था, जहां 'थारपारकर' को ही सही उत्तर माना गया था।

किताबों का भी दिया हवाला

याचिका में यह भी कहा गया है कि कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की मान्यता प्राप्त पुस्तकों में भी इस प्रश्न का सही उत्तर 'थारपारकर' ही बताया गया है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर बदलना तथ्यों और स्थापित संदर्भों के विपरीत है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यदि गलत उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी किया गया तो कई योग्य अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित हो सकता है।

बोर्ड और सरकार से मांगा जवाब

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही अंतिम परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।अब इस मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। यदि उत्तर कुंजी में बदलाव होता है तो भर्ती परिणाम में भी व्यापक बदलाव संभव है। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया न्यायालय के अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।