पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या नहीं बढ़ने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस अनूप ढंढ की अदालत ने राधेराम गोदारा की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि पंचायत चुनावों में जिला प्रमुख के पदों के लिए ओबीसी वर्ग की सीटों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे ओबीसी वर्ग को मिलने वाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ रहा है।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सरकार को इस मामले में अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।
पंचायत चुनावों में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। विभिन्न वर्गों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है। ऐसे में ओबीसी सीटों को लेकर उठे सवालों पर अब हाईकोर्ट की सुनवाई अहम मानी जा रही है।
याचिका पर अगली सुनवाई में सरकार की ओर से दिए जाने वाले जवाब के बाद ही मामले की आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।