सचिवालय में बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर होगी FIR, आम लोगों की एंट्री पर भी सख्ती
राज्य सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सचिवालय परिसर में बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाना दंडनीय माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फोटो-वीडियोग्राफी पर सख्त प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार सचिवालय परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व अनुमति फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कारणों और गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आम लोगों की एंट्री पर भी रोक
नई व्यवस्था के तहत कार्यालय समय शुरू होने से पहले, कार्यालय समय समाप्त होने के बाद और सरकारी अवकाश के दिनों में आम लोगों के सचिवालय में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
प्रशासन का कहना है कि सचिवालय राज्य सरकार का अत्यंत संवेदनशील प्रशासनिक केंद्र है। ऐसे में सुरक्षा मानकों को और प्रभावी बनाने तथा अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश
सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश, पहचान पत्र और आगंतुकों के सत्यापन को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।