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राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के होंगे तबादले, चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश; डेडलाइन बताई

 

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में खास निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उसके गृह जिले या गृह क्षेत्र में पोस्ट नहीं किया जाएगा।

निर्देशों के मुताबिक, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस रेंज के IG और DIG, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP, SDM, असिस्टेंट कलेक्टर, DySP और तहसीलदार अगर अपने गृह जिलों में हैं तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जयपुर और जोधपुर शहर में पोस्टेड पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी अपने गृह जिलों में पोस्टेड नहीं होंगे।

शहरी स्थानीय निकायों में पोस्टेड इन कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर:

नगर निगमों, नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के कमिश्नर, पुलिस थानों के SHO, शहरी स्थानीय निकायों में पोस्टेड डिप्टी तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर भी अपने गृह नगर निगम क्षेत्रों में पोस्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा, BDO, डिप्टी तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर अपने गृह पंचायत समिति क्षेत्रों में पोस्टेड नहीं होंगे।

ट्रांसफर 28 फरवरी, 2026 से पहले पूरे होने चाहिए।

कमीशन ने 30 अप्रैल, 2026 को कट-ऑफ डेट तय की है और पिछले चार सालों में तीन साल से ज़्यादा समय से पोस्टेड किसी भी ऑफिसर के ट्रांसफर का ऑर्डर दिया है। यह नियम चुनावों में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए लागू किया गया है। सभी ट्रांसफर 28 फरवरी, 2026 से पहले पूरे होने चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह कदम चुनाव प्रोसेस में निहित स्वार्थों के संभावित दबाव या असर को रोकने और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पर्शियलिटी बनाए रखने के लिए है।