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बूंदी POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला, किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

 

बूंदी जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह फैसला पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-2 ने सुनाया। अदालत ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए मात्र 4 महीने के भीतर पूरी सुनवाई कर निर्णय दे दिया, जिससे पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सका।

विशिष्ट लोक अभियोजक निशांत सोनी के अनुसार, यह घटना 21 नवंबर 2025 की है। मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने तेजी से साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत के इस फैसले को त्वरित न्याय और महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।