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कपूरथला नगर निगम मेयर चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक, AAP को झटका; कांग्रेस याचिकाकर्ताओं ने रखा पक्ष

 

कपूरथला नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश को आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं, मामले में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी के याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल, अजय चड्ढा और कुणाल मूलवानी सहित अन्य वकीलों ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

मेयर चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक

कपूरथला नगर निगम में मेयर पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाई कोर्ट ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मेयर चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।

इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

कांग्रेस ने उठाए थे सवाल

मामले में कांग्रेस के याचिकाकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस की ओर से पेश वकीलों ने अदालत के सामने कई तर्क रखे और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अदालत के फैसले पर राजनीतिक नजरें

कपूरथला नगर निगम का मेयर चुनाव पंजाब की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा था। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी की नजरें आगे की सुनवाई पर टिकी हैं।

राजनीतिक दल इस मामले को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इस आदेश पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आगे की सुनवाई का इंतजार

फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव पर रोक जारी रहेगी। अब मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर अंतिम फैसला क्या होगा।

कपूरथला नगर निगम से जुड़ा यह मामला आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में चर्चा का विषय बना रह सकता है।