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हाई कोर्ट में पेश हुए सांसद अमृतपाल, संसद सत्र में भाग लेने के लिए  पैरोल की कर दी याचिका

 

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय MP और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह की पैरोल अर्जी पर सुनवाई की। अमृतपाल अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए और कोर्ट के सामने अपना केस रखा।

जेल से रिहा होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हाई कोर्ट में पेश हुए अमृतपाल की पहली फोटो सामने आई है। वह सफेद कुर्ता और नीली पगड़ी पहने दिखे। MP ने कोर्ट को बताया कि उनकी हिरासत की वजह से उनके संसदीय क्षेत्र का काम पूरी तरह से रुक गया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाढ़, ड्रग्स का गलत इस्तेमाल और कथित फर्जी एनकाउंटर जैसे गंभीर पब्लिक मुद्दे पार्लियामेंट के फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

कोर्ट में अमृतपाल की दलील
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, अमृतपाल ने हाई कोर्ट के सामने भारतीय लोकतंत्र के लिए दलील देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि, MP बनने और NSA के तहत जेल जाने से पहले भी अमृतपाल भारतीय लोकतंत्र और संविधान को खारिज करते रहे थे। उन्होंने अलग खालिस्तान की मांग का खुलकर सपोर्ट किया था।

पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने की मांग
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने पेश हुए अमृतपाल सिंह ने पार्लियामेंट के चल रहे विंटर सेशन में शामिल होने की परमिशन मांगी ताकि वह अपने चुनाव क्षेत्र और कुछ महीने पहले पंजाब में आई बाढ़ से हुए नुकसान से जुड़े मुद्दे उठा सकें। MP ने दलील दी कि NSA के तहत उनकी लगातार हिरासत ने न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ बल्कि उनके पूरे चुनाव क्षेत्र के कामकाज में भी रुकावट डाली है।

पंजाब सरकार की दलील को बेतुका बताया गया
MP अमृतपाल सिंह ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र में सारा काम रुक गया है और उनकी हिरासत उन्हें पार्लियामेंट में बड़े पब्लिक मुद्दे - बाढ़, ड्रग्स और कथित फेक एनकाउंटर - उठाने से रोक रही है। जेल से रिहा होने के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मुद्दे पर अमृतपाल ने कहा कि यह पंजाब सरकार की एक बेतुकी दलील है, क्योंकि उन्हें विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पंजाब नहीं, बल्कि दिल्ली आना पड़ रहा है।

सुनवाई आज फिर से शुरू होगी। हाई कोर्ट में वकीलों का काम सस्पेंड होने की वजह से पंजाब सरकार के वकील कोर्ट में मौजूद नहीं हो सके। इस वजह से हाई कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी। केस आज फिर से शुरू होगा। अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी दी है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन्हें पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल देने से मना करने को चुनौती दी गई है।