कराड रिश्वत मामला, मुख्य अधिकारी शंकर खंडारे की अग्रिम जमानत खारिज

 
कराड रिश्वत मामला, मुख्य अधिकारी शंकर खंडारे की अग्रिम जमानत खारिज

सतारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने एक सहायक नगर नियोजक सहित दो लोगों को कराड शहर में एक निर्माण परमिट के लिए 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और 5 लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकार करते हुए पकड़ा था। इस मामले में हाल ही में स्थानांतरित हुए मुख्य अधिकारी शंकर खंडारे सहित चार लोगों के खिलाफ शहर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, भगोड़े शंकर खंडारे की अग्रिम जमानत की अर्जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.बी.पतंगे ने खारिज कर दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक एडवोकेट आर. डी. परमज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कराड में एक निर्माण पेशेवर शिकायतकर्ता ने पांच मंजिला इमारत परियोजना का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने 2017 में भवन निर्माण की अनुमति के लिए नगरपालिका में आवेदन किया था।

नियमों में परिवर्तन के अनुसार, 2023 में संशोधित भवन परमिट के लिए पुनः आवेदन किया गया। इस बीच, सहायक टाउन प्लानर स्वानंद शिरगुप्पे ने एक निजी व्यक्ति अजिंक्य देव के साथ मिलकर पंचायत के समक्ष इस आय के 80 लाख का दस से बारह प्रतिशत यानी बाजार मूल्य के अनुसार 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता को 2,000 वर्ग फीट का अतिरिक्त कारपेट एरिया मिलेगा।