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2021 नोएडा हेट क्राइम मामले में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

 

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के नोएडा हेट क्राइम मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पुलिस की ओर से मामले में शुरुआती स्तर पर उचित धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जांच की दिशा प्रभावित होने की आशंका पैदा होती है।

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 16 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि शिकायत के आधार पर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी और 295-ए के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए था। अदालत ने संकेत दिया कि यदि शुरुआत में ही सही धाराओं का इस्तेमाल किया जाता, तो जांच अधिक प्रभावी और गंभीर तरीके से आगे बढ़ सकती थी।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि हेट क्राइम जैसे मामलों में पुलिस की जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे अपराध समाज में सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने का कारण बन सकते हैं। इसलिए शुरुआती जांच में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से यह भी पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रारंभिक स्तर पर उचित धाराओं को लागू करने में देरी हुई और जांच प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई गई।

अदालत की इस टिप्पणी के बाद राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह नाराजगी जांच एजेंसियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है।

फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और अदालत ने आगे की जांच रिपोर्ट भी तलब की है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि जांच प्रक्रिया की पूरी समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय में किसी प्रकार की देरी या चूक न हो।

यह मामला 2021 से चल रहा है और समय-समय पर इसमें जांच प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी के बाद अब एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है।