MP में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, होटल और मॉल, कर्मचारियों से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकेंगे
मध्य प्रदेश में दुकानों, होटल और मॉल के संचालन को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश में दुकानें, होटल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे तक खुले रखे जा सकेंगे। हालांकि कर्मचारियों के काम के घंटे को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं। किसी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
24 घंटे खुल सकेंगे प्रतिष्ठान
नई व्यवस्था के तहत पात्र दुकानें, होटल, मॉल और अन्य वाणिज्यिक संस्थान अब दिन-रात संचालित किए जा सकेंगे। इससे खास तौर पर बड़े शहरों और व्यावसायिक क्षेत्रों में कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है।
रात के समय भी कारोबार जारी रहने से ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान लंबे समय तक संचालित करने का विकल्प मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए 48 घंटे की सीमा
हालांकि प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों से भी लगातार काम कराया जा सकेगा। नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा।
काम के घंटों को अलग-अलग शिफ्ट में बांटने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे प्रतिष्ठान लंबे समय तक खुले रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को निर्धारित कार्य अवधि के अनुसार ही ड्यूटी करनी होगी।
कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की
नई व्यवस्था में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी जिम्मेदारी तय की गई है। रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित प्रतिष्ठान संचालक की जिम्मेदारी होगी।
खासकर महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
24 घंटे प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति से राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रात में खरीदारी और सेवाओं की सुविधा मिलने से ग्राहकों को भी फायदा होगा।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
नियमों का पालन जरूरी
हालांकि 24 घंटे संचालन की सुविधा मिलने के साथ प्रतिष्ठानों को श्रम और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। कर्मचारियों से तय सीमा से ज्यादा काम कराने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।