90 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन से भरी पिकअप पकड़ी, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच प्रशासन ने 90 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन से भरी एक पिकअप को पकड़ा। हालांकि, कार्रवाई के दौरान वाहन संचालक पर महज 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की सख्ती और जुर्माने की राशि को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, संबंधित विभाग की टीम ने नियमित जांच अभियान के दौरान एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच में वाहन से करीब 90 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद हुई। इसके बाद अधिकारियों ने पॉलीथिन जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की।
कार्रवाई के तहत वाहन संचालक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा कराने के बाद वाहन को छोड़ दिया गया। इस दौरान जब्त की गई प्रतिबंधित पॉलीथिन को विभाग ने अपने कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी।
हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने के बावजूद केवल 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई प्रभावी और कड़ी नहीं होगी तो प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग और कारोबार पर रोक लगाना मुश्किल होगा।
अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, परिवहन और उपयोग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।
प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग और कारोबार पूरी तरह बंद करें तथा इसके स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करना है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई के साथ-साथ आम लोगों की भागीदारी भी इस अभियान की सफलता के लिए आवश्यक मानी जा रही है।