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नहाते समय वीडियो बनाकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

 

शहर के थाना औद्योगिक क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय महिलाओं की गरिमा और निजता के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

मामला:

शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी रोहित मालवीय ने नवंबर 2022 में पीड़िता के नहाने के दौरान रोशनदान से उसका अश्लील वीडियो व फोटो बना लिया था। इसके बाद आरोपी ने वीडियो व फोटो को दिखाकर महिला को ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म किया।

न्यायालय का निर्णय:

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और निजता के प्रति न्यायालय की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

समाज के लिए संदेश:

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की निजता का हनन कर उनका शोषण करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। न्यायपालिका ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर निर्णय लेकर समाज में सशक्त संदेश दे रही है।