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ग्वालियर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI और PWD को लगाई फटकार; निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

 

ग्वालियर में सड़कों की बदहाली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) और PWD (लोक निर्माण विभाग) को कड़ी फटकार लगाई। सड़कों की खराब स्थिति और निर्माण में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को लेकर दायर मामले में कोर्ट ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सड़क निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए।

खराब सड़कों पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

ग्वालियर में कई सड़कों की खराब स्थिति लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क पर गड्ढे, टूट-फूट और निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सड़क निर्माण और उसके रखरखाव को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।युगलपीठ ने यह स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों का पालन होना जरूरी है। सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो और सड़क खराब होने की स्थिति में समय पर मरम्मत की जाए।

NHAI और PWD से मांगा जवाब

मामले में NHAI और PWD की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट ने दोनों विभागों से संबंधित सड़कों, निर्माण कार्यों और उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मांगी है। कोर्ट के रुख के बाद अब संबंधित विभागों को अपने स्तर पर की गई कार्रवाई और सड़क निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे।

निर्माण की गुणवत्ता की होगी जांच

मामले की सुनवाई के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो जिम्मेदार एजेंसी या ठेकेदार की भूमिका की भी जांच हो सकती है।हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब NHAI और PWD की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब पर सबकी नजर है। अगली सुनवाई में विभागों की रिपोर्ट और सड़क निर्माण से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट आगे की दिशा तय कर सकता है।