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'टोपी, चश्मा और मास्क में मुंह छिपाक...' पति समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट में पेश, सवालों पर धर लिया मौन 

 

मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के फरार पति समर्थ सिंह, जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, ने शुक्रवार को जबलपुर जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। समर्थ सिंह के वकील जयदीप कौरव के अनुसार, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद सरेंडर करने का फैसला किया। सरेंडर के दौरान, समर्थ सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क और टोपी पहन रखी थी। जब पत्रकारों ने उनसे ट्विशा की मौत और उन पर लगे आरोपों के बारे में सवाल पूछे, तो उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी। यह गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह को अदालत या पुलिस के सामने सरेंडर करने का विकल्प दिया था। समर्थ सिंह के वकील सौरभ सुंदर ने तब कहा, "समर्थ सिंह यहां सरेंडर करने आए हैं। हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने एक अर्जी दाखिल कर रहे हैं।" वीडियो देखें:

समर्थ पर 30,000 रुपये का इनाम

भोपाल पुलिस ने आरोपी समर्थ सिंह की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 30,000 रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की है। इसके अलावा, पुलिस ने अदालत में उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए एक अर्जी दाखिल की है।

चाचा ने लगाए गंभीर आरोप

ट्विशा के चाचा लोकेश शर्मा ने समर्थ के सरेंडर के समय और स्थान को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समर्थ ने जानबूझकर ऐसे अधिकार क्षेत्र में सरेंडर किया है जहां उसका काफी प्रभाव है।

पीड़ित परिवार ने जताई आपत्तियां

समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह खुद एक पूर्व न्यायाधीश हैं। चाचा का दावा है कि न्यायपालिका में उनके गहरे संपर्क हैं। आरोपी समर्थ खुद मध्य प्रदेश सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर चुका है; नतीजतन, वह हर कानूनी बारीकी और राहत पाने के लिए उपलब्ध विभिन्न रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है। "यह जिला अदालत उसके अपने घर जैसी है। वह यहां सिस्टम में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ मामले को कमजोर करने के स्पष्ट उद्देश्य से आया है।"

'जनता के दबाव ने समर्थ का घमंड तोड़ दिया'

ट्विशा के भाई, मेजर हर्षित शर्मा ने इस सरेंडर को न्याय की पहली जीत बताया है। उन्होंने कहा कि समर्थ को अब यह एहसास हो गया है कि पूरा देश ट्विशा के साथ खड़ा है, और उसके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हर्षित शर्मा ने टिप्पणी की, "अगर उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने दस दिनों तक छिपे रहने के बजाय पहले ही सरेंडर क्यों नहीं किया? जनता के समर्थन और कानून के दबाव के कारण उसे छिपने की जगह से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा है।" ट्विशा शर्मा मामले में अगले 72 घंटे बहुत अहम हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद, AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों का एक पैनल शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम करने के लिए भोपाल पहुँच रहा है। इस बीच, आरोपी सास गिरिबाला सिंह को दी गई ज़मानत रद्द करने की याचिका पर सोमवार, 25 मई को दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच के सामने सुनवाई होनी है।

पूरा मामला क्या है?

यह गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। 33 वर्षीय मॉडल-एक्ट्रेस के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर अपनी बेटी को मौत के मुँह में धकेलने का आरोप लगाया है। इसके विपरीत, ससुराल वालों का दावा है कि ट्विशा नशे की लत से जूझ रही थी। हालाँकि ट्विशा का शुरुआती पोस्टमॉर्टम AIIMS भोपाल में किया गया था, लेकिन उसके परिवार ने शुरुआती जाँच में कुछ प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला देते हुए दूसरे पोस्टमॉर्टम की माँग की है।

दो दिन पहले, भोपाल की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता ने परिवार की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद, परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों की एक टीम को भोपाल लाने की व्यवस्था करे।