पानी पिलाता, प्रार्थना करवाता फिर 14 साल की मासूम से रेप करता… डेढ़ साल तक तांत्रिक ने की दरिंदगी, अब हुई उम्रकैद
कोर्ट ने एक तांत्रिक को अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लंबे समय तक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला भोपाल के हबीबगंज थाना इलाके का है।
पीड़िता के पिता अपने बिजनेस में लगातार नुकसान के कारण पैसे की तंगी से जूझ रहे थे। इसी दौरान आरोपी निहाल बेग परिवार के पास पहुंचा। उसने खुद को तांत्रिक बताया और कहा कि किसी ने परिवार पर जादू-टोना कर दिया है, जिससे उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। उसने दावा किया कि खास धार्मिक रस्मों और तांत्रिक अनुष्ठानों से समस्या हल हो सकती है। इसी बहाने उसे घर बुलाया जाता था।
14 साल की नाबालिग लड़की से हैवानियत का आरोपी
आरोपी धार्मिक रस्मों के बहाने घर आने लगा। वह परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक अलग कमरे में ले जाता और मंत्र पढ़ने और पूजा करने का नाटक करता। इसी दौरान एक दिन उसने 14 साल की लड़की को अकेले अपने कमरे में बुलाया। वहां उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके माता-पिता को मार दिया जाएगा। इसी डर और मानसिक दबाव का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया।
इसके बाद यह घिनौना जुर्म घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। आरोपी हफ्ते में करीब दो बार लड़की को पूजा के बहाने अपने कमरे में बुलाता और उसके साथ रेप करता। यह गलत काम करीब डेढ़ साल तक चलता रहा। आरोपी मंत्र पढ़ता और उसे पानी पिलाता, उससे प्रार्थना करवाता और उसे समझाता कि उस पर जादू-टोने का पूरा असर हो गया है। वह कहता कि इस असर को दूर करने के लिए उसे उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स करना होगा।
29 मार्च, 2023 को आरोपी ने यह कहकर मिलना बंद कर दिया कि जादू-टोना खत्म हो गया है। फिर पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। घटना पर हबीबगंज पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उम्रकैद की सज़ा
केस की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलों और सबूतों को मान लिया और आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही, पीड़िता को ₹5 लाख (लगभग $1.5 मिलियन) का हर्जाना देने का भी आदेश दिया। सज़ा सुनाने से पहले, पीड़िता की माँ ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ज़मानत पर रिहा होने के बाद भी परिवार को परेशान करता रहा। उसने पीड़िता का मोबाइल नंबर किसी पब्लिक जगह पर लिख दिया और उसके नीचे गंदी बातें लिख दीं, जिसके बाद लड़की को अनजान लोगों के कॉल आने लगे। इस बारे में एक अलग पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने 12वीं पास कर ली है और वह नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती है। उसके पिता गुज़र चुके हैं, और हर्जाने की रकम उसके भविष्य के लिए ज़रूरी है।