पेंशन नियमों पर सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण: 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलेगा 20% अतिरिक्त लाभ
राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा स्पष्टिकरण जारी किया है। सरकार ने कहा है कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर लंबे समय से बने भ्रम को समाप्त कर दिया है।
80 वर्ष पूरे होने पर ही लाभ
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कई पेंशनर यह मान रहे थे कि 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन नियमों के अनुसार यह लाभ केवल तब लागू होगा जब पेंशनर पूर्ण रूप से 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा।
भ्रम हुआ दूर
सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रहा असमंजस खत्म हो गया है। वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।
पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
यह निर्णय हजारों पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे अतिरिक्त पेंशन लाभ की पात्रता को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आ गई है। अब सभी मामलों में 80 वर्ष पूर्ण होने की तारीख को ही आधार माना जाएगा।
नियमों के पालन पर जोर
वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि पेंशन से जुड़े सभी मामलों में नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम या विवाद न उत्पन्न हो।
इस आदेश के बाद पेंशन व्यवस्था को लेकर चल रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है और अब लाभ वितरण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो गई है।