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शराब में नशीली गोली मिलाकर सोने का कड़ा चुराने वाला दोषी करार, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा

 

भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में शराब में बेहोशी की गोली मिलाकर युवक का सोने का कड़ा चोरी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति राजपूत की अदालत ने आरोपी शिवम सिंह परिहार को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 4 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने युवक को शराब में नशीली गोली मिलाकर पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी ने उसके हाथ में पहना सोने का कड़ा चोरी कर लिया। घटना की शिकायत मिलने पर टीटी नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक वासुदेव गोस्वामी ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में कड़ी सजा समाज में अपराधियों के लिए सख्त संदेश का काम करती है। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे अनजान लोगों के साथ शराब या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना दें।