चाइनीज मांझा पहुंचा देगा सलाखों के पीछे, बेचना नहीं इस डोर से पतंग उड़ाना भी गुनाह, 3 साल की जेल
इंदौर में चाइनीज़ मांझा खाने से एक नाबालिग लड़के की मौत के बाद, पुलिस पूरे शहर में एक्शन ले रही है। इसके अलावा, चाइनीज़ मांझा खाकर पतंग उड़ाने वाले को तीन साल की जेल हो सकती है। पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 125 के तहत केस दर्ज करेगी। हर थाने की माइक्रो-बीट और CI सेल टीमें छतों पर पतंग उड़ाने वालों की चेकिंग करेंगी, जहां शक होगा। इसके अलावा, थानों से सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी भी इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे।
DCP कृष्ण लाल चांदनी ने बताया
इंदौर DCP कृष्ण लाल चांदनी के मुताबिक, चाइनीज़ मांझा खाने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बीट लेवल पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी खास अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी समय-समय पर कॉलोनियों और गलियों में पतंग उड़ाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाने वाले पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 125 के तहत केस किया जाएगा।
चाइनीज मांझे से नाबालिग लड़के की मौत
DCP कृष्ण लाल चांदनी ने कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान को रोकने और जान बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और मोहल्ले की कमेटियों से भी मदद मांगी जा रही है। हाल ही में इंदौर में एक नाबालिग लड़के की चाइनीज मांझे में फंसकर मौत हो गई थी। जांच के दौरान CCTV फुटेज की जांच की गई। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक टीम बनाई गई।
हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें
इतना ही नहीं, पतंग की दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। चाइनीज मांझे का स्टॉक रखने वाले दुकानदारों की पहचान की गई। अब उन्हें देश निकाला दिया जाएगा। DCP कृष्ण लाल चांदनी ने कहा कि जो कोई भी किसी की जान को खतरे में डालेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। चाइनीज पतंग खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम जनता से सहयोग की अपील करते हैं। वे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। उनके नाम भी गोपनीय रखे जाएंगे।"
BNS की धारा 125 के क्या प्रावधान हैं?
अपराध: जल्दबाज़ी या लापरवाही से ऐसा कुछ करना जिससे इंसान की जान या किसी और की पर्सनल सेफ्टी खतरे में पड़ जाए।
सज़ा (अगर कोई चोट न लगे) - अगर कोई व्यक्ति चाइनीज़ पतंग से पतंग उड़ाता है और कोई घायल नहीं होता है, तो इस्तेमाल करने वाले को 3 महीने तक की जेल या Rs 2,500 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सज़ा (अगर चोट लगे) - अगर कोई व्यक्ति चाइनीज़ पतंग से घायल होता है, तो इस्तेमाल करने वाले को 6 महीने तक की जेल या Rs 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सज़ा (गंभीर चोट लगने पर) - अगर किसी व्यक्ति को चाइनीज़ धागे से गंभीर चोट लगती है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले को 3 साल तक की जेल या Rs 10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।