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भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आदतन गांजा तस्कर पर पहली बार PIT-NDPS एक्ट के तहत निवारक निरोध, कमिश्नर ने जारी किया आदेश

 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पहली बार PIT-NDPS एक्ट, 1988 के तहत एक आदतन गांजा तस्कर के खिलाफ निवारक निरोध (Preventive Detention) की कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, भोपाल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले आरोपी के खिलाफ यह कदम उठाया है। पुलिस की रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद भोपाल संभाग के आयुक्त ने आरोपी शेलू उर्फ ... के खिलाफ निवारक निरोध का आदेश जारी किया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से अवैध रूप से गांजा तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त था। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। सामान्य कानूनी कार्रवाई के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने के कारण पुलिस ने PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया।

PIT-NDPS एक्ट, 1988 का उद्देश्य ऐसे लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करना है, जो बार-बार मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहते हैं। इस कानून के तहत आरोपी को भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से हिरासत में रखा जा सकता है।

भोपाल पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस न केवल तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधानों का भी इस्तेमाल कर रही है, ताकि मादक पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने साफ किया है कि जो भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी या बिक्री में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। PIT-NDPS एक्ट के तहत की गई यह पहली कार्रवाई होने के कारण इसे शहर में मादक पदार्थ तस्करों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।