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सतना में कॉलेज छात्रा के अपहरण-पिटाई मामले में आरोपी युवती की अग्रिम जमानत खारिज

 

मध्य प्रदेश के सतना में कॉलेज छात्रा के अपहरण और मारपीट के मामले में आरोपी युवती को अदालत से राहत नहीं मिली है। 12वें अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा की अदालत ने सोमवार शाम आरोपी युवती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में कोलगवां थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

कॉलेज छात्रा के अपहरण का मामला

मामला कॉलेज छात्रा के कथित अपहरण और उसके साथ मारपीट से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर कोलगवां पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में आरोपी युवती की भूमिका सामने आने के बाद उसकी ओर से गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी युवती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

BNS की धाराओं में केस दर्ज

कोलगवां पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

पुलिस की जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्रा को किन परिस्थितियों में ले जाया गया और उसके साथ कथित मारपीट कैसे हुई।

अदालत के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपी युवती के खिलाफ पुलिस की आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में जांच पूरी होने के बाद पुलिस साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

फिलहाल छात्रा के अपहरण और मारपीट से जुड़े मामले की जांच जारी है। मामले में सामने आने वाले तथ्यों और पुलिस की जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।