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कन्हैरी खदान में स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन के आरोप, SEIAA ने दिए जांच के आदेश; कलेक्टर से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

 

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की कन्हैरी खदान में नियमों के उल्लंघन और स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन किए जाने की शिकायतों पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने मामले की जांच के आदेश जारी करते हुए नरसिंहपुर कलेक्टर से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

खदान में खनन गतिविधियों को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। इनमें स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन किए जाने और निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने जैसे आरोप शामिल हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए SEIAA ने जिला प्रशासन को पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन का आरोप

कन्हैरी खदान को लेकर की गई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि यहां निर्धारित स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन किया जा रहा है। इसके अलावा खनन से जुड़े नियमों के उल्लंघन की भी शिकायतें की गई हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

कलेक्टर को 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

SEIAA ने नरसिंहपुर कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों की जांच कर 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाए। जिला प्रशासन को खदान में चल रही गतिविधियों और स्वीकृत शर्तों के पालन की स्थिति की पड़ताल करनी होगी।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

प्राधिकरण के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो सकेगा कि खदान में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप खनन हो रहा है या नियमों का उल्लंघन किया गया है। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल SEIAA ने जांच के आदेश देकर प्रशासन से समयबद्ध रिपोर्ट मांगी है। 15 दिन की समयसीमा में आने वाली रिपोर्ट से कन्हैरी खदान से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।