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मैहर में जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट: दूषित खाद्य बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना

 

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बारिश के मौसम में जलजनित और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने दूषित और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बारिश के दौरान दूषित पानी और खराब खाद्य पदार्थों के कारण डायरिया, उल्टी, दस्त, टाइफाइड और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों, ठेलों और अन्य दुकानों पर साफ-सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से खाद्य विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे खुले में रखे खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें। खाने-पीने की चीजों को ढककर रखने, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करने और खाद्य सामग्री को उचित तरीके से सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। दूषित या खराब खाद्य सामग्री मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका अधिक रहती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें बाजारों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकती हैं। जांच के दौरान यदि खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे खुले में बिकने वाले संदिग्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। पानी को उबालकर या शुद्ध करके पीने, घर के आसपास साफ-सफाई रखने और खाने से पहले हाथ धोने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों पर नजर रखने तथा बीमारी के लक्षण सामने आने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान बीमारी फैलने की आशंका को कम करना है। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों से नियमों का पालन करने और आम लोगों से स्वच्छता को लेकर जागरूक रहने की अपील की है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

मैहर में प्रशासन की इस सख्ती से खाद्य कारोबारियों में भी सतर्कता बढ़ी है। आने वाले दिनों में खाद्य दुकानों और बाजारों में निरीक्षण अभियान तेज किए जाने की संभावना है, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।