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भोपाल के हलालपुरा पटाखा मार्केट पर होगा एक्शन, स्टे हटते ही शिफ्ट होंगी दुकानें; तब तक 13 शर्तें लागू

 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हलालपुरा पटाखा मार्केट को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बैरागढ़ के एसडीएम ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अदालत से लगी रोक यानी स्टे हटते ही पटाखा दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। तब तक दुकानदारों को सुरक्षा से जुड़ी 13 शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन का उद्देश्य पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी और अन्य हादसों की आशंका को कम करना है।

स्टे हटते ही शिफ्ट होगा पटाखा मार्केट

हलालपुरा पटाखा मार्केट में दुकानों के संचालन और स्थान को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि, न्यायालय की ओर से लगी रोक के चलते फिलहाल दुकानों को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। एसडीएम के आदेश के अनुसार, जैसे ही स्टे हटेगा, दुकानों को निर्धारित वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अदालत के आदेश का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक पटाखा कारोबारियों को तय नियमों के अनुसार ही व्यवसाय करना होगा।

दुकानदारों के लिए 13 शर्तें लागू

प्रशासन ने पटाखा दुकानों के संचालन के लिए 13 शर्तें निर्धारित की हैं। इनका मकसद बाजार में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को कम करना है। दुकानदारों को अग्निशमन से जुड़े इंतजाम रखने, निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पटाखे ज्वलनशील होने के कारण इनके भंडारण और बिक्री में विशेष सावधानी जरूरी होती है। ऐसे में सुरक्षा नियमों की अनदेखी होने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन की ओर से शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण भी किया जा सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की नजर

त्योहारी सीजन में पटाखों की खरीद-बिक्री बढ़ने के कारण बाजारों में भीड़ और आग लगने का जोखिम रहता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने हलालपुरा पटाखा मार्केट को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का जोर है कि दुकानों में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी न हो और नियमों के अनुसार ही कारोबार किया जाए।

यदि दुकानदार तय शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, 13 शर्तों की पूरी सूची और उल्लंघन पर प्रस्तावित कार्रवाई का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

कारोबारियों को करना होगा आदेश का पालन

एसडीएम के आदेश के बाद अब पटाखा कारोबारियों को स्टे हटने तक निर्धारित नियमों के तहत कारोबार करना होगा। इसके बाद बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल सभी की नजर अदालत के अगले आदेश और प्रशासन की कार्रवाई पर है।