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Lockdown In Maharashtra:महाराष्ट्र में बढ़ा लॉकडाउन

 

महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून की सुबह 7 बजे तक राज्य में लॉक डाउन को बढ़ा दिया है। मौजूदा ‘ब्रेक द चेन’ लॉकडाउन आदेश 15 मई (शनिवार) को सुबह 7 बजे तक लागू है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार (12 मई) को कहा कि कई जिलों में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर, बैठक में कैबिनेट मंत्रियों ने राज्य में प्रतिबंधों को और दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार कोरोना के मरीजों पर नज़र रखने, उनका पता लगाने और उनका इलाज करने पर जोर दे रही है।

नए आदेशों के तहत, कोरोनावायरस महामारी से संबंधित आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय (केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासनिक) केवल 15 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके अलावा शादियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और केवल 25 लोग समारोह में शामिल हो पाएंगे। नए प्रतिबंधों के तहत, विवाह समारोह को एक ही हॉल में आयोजित करना होगा और इसे दो घंटे में पूरा किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले निजी वाहन (बसों को छोड़कर) केवल अत्यावश्यक या आपातकालीन सेवाओं के लिए ही चल सकेंगे। सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा को भी रोक दिया है। केवल कुछ मामलों में, अंतिम संस्कार या चिकित्सा आपात स्थितियों में लोगो को एक शहर या जिले से दूसरे शहर की यात्रा करने की अनुमति होगी। निजी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकती हैं।