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बेंगलुरु से TTP कनेक्शन में युवक गिरफ्तार, अफगानिस्तान जाने की थी तैयारी; भारत-पाकिस्तान में हमले की साजिश का आरोप

 

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बेंगलुरु पुलिस ने आतंकी कनेक्शन के शक में पश्चिम बंगाल के 25 वर्षीय युवक असाफुल मलिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से कथित संपर्क थे और वह संगठन में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। उस पर भारत और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले की साजिश रचने का भी आरोप है।

बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था

पुलिस के अनुसार असाफुल मलिक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का रहने वाला है। वह बेंगलुरु के जिगानी इलाके में रहकर एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया।

पुलिस का कहना है कि बाहर से उसकी गतिविधियां सामान्य नजर आती थीं, लेकिन जांच के दौरान उसके कथित आतंकी संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े सुराग सामने आए।

अफगानिस्तान में TTP से संपर्क का आरोप

जांच में सामने आया कि मलिक कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद इमरान हैदर नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया था, जिसे पुलिस TTP से जुड़ा हुआ मान रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अफगानिस्तान जाने और संगठन से जुड़ने के लिए मदद मांगी थी।

रिपोर्टों के अनुसार उसने अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू की थी। हालांकि, वह अफगानिस्तान नहीं जा सका।

मोबाइल से चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलने का दावा

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, फोन से कथित तौर पर चैट, वॉयस कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली हैं। इन डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के विदेशी संपर्क कितने व्यापक थे और क्या वह किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क के संपर्क में था।

भारत में हमले की साजिश का भी आरोप

पुलिस का आरोप है कि मलिक सिर्फ पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कार्रवाई की योजना तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित साजिश किस स्तर तक पहुंची थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।

BNS की धारा 113(3) के तहत केस

मामले में बेंगलुरु की हेब्बागोडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 113(3) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब उसके स्थानीय संपर्कों, वित्तीय लेन-देन और डिजिटल गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

फिलहाल जांच जारी है और आरोपी पर लगाए गए आतंकी साजिश से जुड़े आरोपों की जांच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी को आरोपित ही माना जाएगा।