Loudspeaker controversy : कर्नाटक ने निर्धारित किए दिशानिर्देश, हिंदू निकायों ने तत्काल कार्यान्वयन का आग्रह किया
इस बीच, मुख्य सचिव पी. रवि कुमार द्वारा हस्ताक्षरित और मीडिया को जारी किए गए नोट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देशों के अनुसार इस संबंध में दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग से लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य विभागों के तमाम आला अधिकारियों ने भाग लिया।ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों और कर्नाटक सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2022 के बाद के आदेश को लागू करने के लिए चर्चा की गई।बोम्मई ने निर्देश दिया है कि नियमों और कर्नाटक सरकार के आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के सभी यूजर्स को 15 दिनों के भीतर नामित प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग अनुमति प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें स्वेच्छा से (लाउडस्पीकर) हटा देना चाहिए या नामित प्राधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए। हालांकि, श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जब तक दिशा-निर्देश लागू नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
--आईएएनएस
बेंगलुरू न्यूज डेस्क !!!
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