झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने गुरुवार को राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत इच्छुक दुकानदार शुक्रवार से राज्य में देसी शराब की दुकान, कंपोजिट दुकान की ई-लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी थी, और अब इच्छुक व्यक्ति 20 अगस्त की शाम सात बजे तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
राज्य सरकार ने यह कदम शराब दुकानों के संचालन को बेहतर और अधिक नियंत्रित करने के लिए उठाया है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया से राज्य में शराब की दुकानों का वितरण और भी सुगम होगा, जिससे व्यापार में अधिक पारदर्शिता और सुधार लाने की कोशिश की जाएगी।
इच्छुक दुकानदारों को ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी, जो पूरी तरह से स्वचालित और निष्पक्ष होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, राज्य सरकार ई-लॉटरी के जरिए इन दुकानों की बंदोबस्ती करेगी।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के लिए दुकानदारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। विभाग ने सभी आवेदकों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करें, ताकि प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।
यह कदम राज्य सरकार की शराब नीति के तहत लिया गया है, जो मद्य निषेध के क्षेत्र में सुधार और उचित नियमन की दिशा में महत्वपूर्ण है।