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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षकों को राहत, सेवा से हटाने का आदेश रद्द

 

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही नहीं होने का हवाला देकर पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने और उनका मानदेय रोकने के जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद संबंधित पारा शिक्षकों के लिए राहत की स्थिति बनी है। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

प्रमाण पत्र को लेकर हुई थी कार्रवाई

मामला पूर्वी सिंहभूम जिले में कार्यरत पारा शिक्षकों से जुड़ा है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठाते हुए संबंधित शिक्षकों को सेवा से हटाने और मानदेय रोकने का आदेश जारी किया था।इसके खिलाफ पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट का रुख किया और जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द

मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जिला शिक्षा अधीक्षक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने और मानदेय रोकने की कार्रवाई की गई थी।अदालत के फैसले से संबंधित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

आगे की कार्रवाई पर नजर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, इस पर नजर रहेगी। संबंधित पारा शिक्षकों की सेवा और मानदेय से जुड़े मामलों में कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी होगी।फैसले के बाद पारा शिक्षक संगठनों में भी राहत की उम्मीद है। हालांकि मामले से जुड़े अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर विभागीय स्तर पर आगे निर्णय लिया जा सकता है।