झारखंड हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में आयु सीमा को लेकर दी अंतरिम राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने आयु सीमा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
क्या है मामला?
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जा रही माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जारी विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी। कई ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र इस निर्धारित सीमा को पार कर चुकी थी, उन्होंने इस शर्त को चुनौती दी और हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेने दिया जाए, बशर्ते वे अन्य सभी अर्हताओं को पूरा करते हों। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है, अंतिम चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
इस फैसले से उन हजारों प्रतियोगी छात्रों को राहत मिली है, जो आयु सीमा के कारण परीक्षा से वंचित हो सकते थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब वे भी इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिनकी उम्र विज्ञापन में तय सीमा से कुछ अधिक है।
आयोग को नोटिस
कोर्ट ने मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी।