झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर लगाई रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने जामताड़ा जिले में चल रही चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब तक जारी परिणाम और चालू चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह आदेश उस याचिका के आधार पर दिया गया, जो बहाली प्रक्रिया को लेकर अदालत में दायर की गई थी।
कोर्ट का यह कदम उन अभ्यर्थियों के लिए राहत का संकेत है, जिन्होंने बहाली प्रक्रिया के दौरान अपनी नियुक्ति के खिलाफ अवैधता और समानता का मुद्दा उठाया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया।
यह निर्णय राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि अब इस बहाली प्रक्रिया पर विचार करते हुए न्यायिक दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि, जामताड़ा जिले में चौकीदारों की बहाली को लेकर लंबे समय से प्रत्याशाएं थीं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से प्रक्रिया में देरी हो सकती है।