सीबीआइ कोर्ट में जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपितों की उपस्थिति से छूट की याचिका पर सुनवाई
सीबीआइ कोर्ट में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े चार आरोपितों द्वारा अदालत में उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। यह घोटाला झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की नियुक्तियों में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है, जिसमें सरकारी पदों पर अनुचित तरीके से नियुक्तियां की गई थीं।
आरोपितों ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में उपस्थित होने में असुविधा हो रही है, और उन्होंने अदालत से अपील की कि उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य किसी वैकल्पिक माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इस मामले में सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया है, जिसमें कई गंभीर आरोप उठाए गए हैं।
अदालत ने आरोपितों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुना और इस मामले में फैसला लेने के लिए कुछ समय दिया। कोर्ट ने याचिका पर विचार करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आगामी सुनवाई में यह देखा जाएगा कि अदालत आरोपितों को उपस्थिति से छूट देती है या नहीं।
यह घोटाला राज्य की शासन-प्रशासन प्रणाली और लोक सेवा आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, जिससे अब तक कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
सीबीआइ कोर्ट का यह मामला राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ना सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, बल्कि इससे अन्य घोटालों पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता महसूस होगी।