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‘खतरा’ बताकर जिसको रखा 1080 द‍िन तक जेल में अब उसी को देना पड़ रहा 5 लाख का हर्जाना, जानें पूरा मामला

 

जम्मू न्यूज डेस्क् !!! जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी के प्रवक्ता की हिरासत को अवैध करार देते हुए सरकार से मुआवजा देने को कहा है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 5 लाख रुपये की रकम चुकानी होगी.

पीएसए कानून क्या है?

बता दें कि राज्य में नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया गया था. पीएसए के तहत, सरकार संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें 2 साल तक सलाखों के पीछे रख सकती है। हालांकि, पहली बार जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पीएसए के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिससे प्रशासन को भी तगड़ा झटका लगा है.

आज़ादी से समझौता किया

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट पीएसए पर लगाम नहीं लगा रहा है लेकिन वह इस बात की जांच कर सकता है कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी वैध है या नहीं. याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से समझौता करते हुए 1,080 दिनों तक हिरासत में रखा गया था। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी के प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन अलियास को 2019 से मार्च 2024 तक पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. अली के वकील जाहिद अली ने कोर्ट से 25 लाख के मुआवजे की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ 5 लाख की मंजूरी दी और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने का आदेश दिया.

पीएसए ने अली को चार बार मारा

गौरतलब है कि अली को पहली बार 5 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, 11 जुलाई 2019 को कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. हालाँकि, आठ दिन बाद 19 जुलाई 2019 को सरकार ने अली को पीएसए के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 3 मार्च 2020 को मामले की सुनवाई की और अली को रिहा कर दिया. हालाँकि, 29 जून 2020 को, सरकार ने PSA का उपयोग करके अली को तीसरी बार हिरासत में लिया। 24 फरवरी 2021 को कोर्ट ने उन्हें फिर से बरी कर दिया और 14 सितंबर 2022 को चौथी बार अली पर पीएसए लगाकर जेल भेज दिया गया.