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जल जीवन मिशन घोटाले में सुबोध अग्रवाल को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

 

जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

यह सुनवाई गुरुवार (19 मार्च) को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई। सुबोध अग्रवाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए इसे किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि सुबोध अग्रवाल के खिलाफ 30 अक्टूबर 2024 को जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख करते हुए इस एफआईआर को चुनौती दी थी और उसे रद्द करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद अब यह मामला किसी अन्य बेंच के समक्ष सुना जाएगा। फिलहाल अग्रवाल को राहत नहीं मिल पाई है, जिससे मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच एजेंसियां पहले से ही सक्रिय हैं।

इस मामले पर अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगली सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है और अग्रवाल की याचिका पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है।