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Shimla अब टावर लगाने के लिए नहीं तलाशनी होगी जमीन

 

हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क !!! उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि अब कंपनियों को शहर में मोबाइल कंपनियों के टावर लगाने के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही जमीन की तलाश में जाना होगा। राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी कारगर साबित होगी। उपायुक्त आदित्य नेगी नीति के तहत गठित संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में दूरसंचार कंपनियां टावर लगाने और केबल बिछाने व अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से नियुक्त नोडल अधिकारी को आवेदन कर सकती हैं। प्रशासन आवेदन को संबंधित विभागों को भेजेगा। इस पर 45 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से हितधारकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव होगा। इसके तहत सरकारी भवनों को भी लाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल ​​में शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवा एवं कार्यालय में नेटवर्किंग के माध्यम से कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नेटवर्क की समस्या के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से शिमला शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या को देखते हुए इस नीति के तहत छह मीटर नेटवर्किंग टावर लगाना आवश्यक है। इस संबंध में जिला प्रशासन कंपनियों के साथ समन्वय कर काम करेगा। समीक्षा बैठक में नीति के तहत पुराने नेटवर्किंग टावरों के रखरखाव और नए नेटवर्किंग टावर लगाने के लिए जगह तलाशने, अनुमति और उनके पंजीकरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई।  बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, एयरटेल समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

शिमला न्यूज़ डेस्क !!!