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हिमाचल प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला, 14 मई 2025 तक के प्रस्तावों पर पुराने नियम होंगे लागू

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियुक्तियों को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 मई 2025 तक जारी सभी नियुक्ति प्रस्ताव, विज्ञापित पद और अधियाचन पर की जाने वाली भर्तियां पुराने नियमों के तहत ही की जाएंगी। कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में मंगलवार को आधिकारिक निर्देश जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार, इस समयावधि में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को "जॉब ट्रेनी" की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन उनके लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। सबसे बड़ी राहत यह है कि ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए दो साल पूरा करने के बाद कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, जैसा कि नई भर्ती नीति के तहत प्रावधान किया गया है।

कार्मिक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 फरवरी 2025 तक नियुक्त किए गए अनुबंध कर्मचारी भी नई भर्ती नीति के दायरे में नहीं आएंगे। उन्हें भी पूर्ववत नियमों के अनुसार ही नियमित किया जाएगा।

क्या है नई नीति?

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने कुछ समय पहले नई भर्ती नीति लागू की थी, जिसके तहत जॉब ट्रेनी के तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को दो साल की अवधि पूरी करने के बाद नियमित होने के लिए परीक्षा देनी होती है। इस पर कई कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और सरकार से पुराने नियमों के अनुसार नियमितीकरण की मांग की थी।

सरकार के फैसले से राहत

सरकार के इस नए फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है, खासकर वे जो 14 मई 2025 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं या जिनके पद पहले ही विज्ञापित हो चुके हैं। यह फैसला न केवल पारदर्शिता को कायम रखेगा, बल्कि कर्मचारियों की आशंकाओं को भी दूर करेगा।

आगे की राह

अब यह देखना होगा कि नई भर्ती नीति के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार भविष्य में क्या संशोधन करती है। फिलहाल पुराने नियमों के तहत भर्ती होने जा रहे अभ्यर्थियों और पहले से अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को इस निर्णय से राहत जरूर मिली है।