हिमाचल में सभी वाहनों में डस्टबिन जरूरी, 5 मई से लागू होगा नियम, नहीं रखा तो 10 हजार का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक वाहनों में कार कवर लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 मई 2025 से लागू होगा। इस नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही एक जून 2025 से राज्य में 500 एमएम या उससे छोटी प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह नियम न सिर्फ सरकारी बैठकों और पर्यटन निगम के होटलों पर लागू होगा, बल्कि निजी होटलों और रेस्टोरेंट में भी सख्ती से लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश कुमार अत्री ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।
वहीं, शिमला टैक्सी चालक यूनियन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। यूनियन का कहना है कि वे वाहनों में कार डस्टबिन लगाकर स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं तथा पर्यटकों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे कचरा बाहर न फेंकें।