Shimla में नगर निगम शिमला के दायरे में विज्ञापन बोर्डों के बारे में शिकायत करें
हिमाचल न्यूज़ डेस्क, नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत अब टोल फ्री नंबर से की जाएगी. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध विज्ञापनों की शिकायत के लिए नगर निगम को चार सप्ताह के भीतर एक टोल फ्री नंबर जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही व्हाट्सएप और एसएमएस की सुविधा देने के आदेश दिए गए हैं. अदालत में मौजूद उपायुक्त और नगर आयुक्त ने अदालत को बताया कि फिलहाल नगर निगम शिमला की परिधि में कोई अवैध विज्ञापन नहीं है. इसे रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने निगम को आदेश दिया कि वह नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी समाचार पत्रों, टीवी और पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से जनता तक पहुंचाए. अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट अगले 30 नवंबर को तलब की है. ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए थे. कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनदाता नियमों की अवहेलना करते हुए विज्ञापन और होर्डिंग नहीं लगा सकते.
शिमला न्यूज़ डेस्क !!!