Kullu चुनाव विज्ञापन प्रचार के लिए 40 लाख की सीमा
हिमाचल न्यूज़ डेस्क, चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है. चुनाव आयोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं और दोषी पाए जाने पर उनका नामांकन भी अयोग्य हो सकता है. एक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार इन विधानसभा चुनावों में अपने प्रचार पर 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अपना अलग बैंक खाता खोलना होगा. चुनाव पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान इसी खाते से किया जाएगा.
रैली या कोई जनसभा आदि आयोजित करने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी. इन राजनीतिक कार्यक्रमों में सर्विलांस दल मौजूद रहेंगे और रैलियों से लेकर खाने-पीने तक आने वाली कुर्सियों, टेंट, सोफा, बसों पर होने वाले हर खर्च पर नजर रखेंगे. पीना. जिला उप निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र संजाता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किये गये खर्च का लेखा जोखा रखने के लिये नियुक्त किये गये सभी अधिकारियों और टीमों को प्रशिक्षण दिया गया है. तहसीलदार चुनाव उपेंद्र नाथ शुक्ला ने सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी दल, निरीक्षण दल, लेखा दल, शिकायत नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर के संबंध में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी दल तत्काल कार्रवाई करेंगे.
कुल्लू न्यूज़ डेस्क !!!