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हरियाणा में घुसने इ पहले जान ले सरकार का बड़ा फैसला वरना पड़ सकते ही मुसीबत में, इतने साल पुराने पर्यटन वाहनों पर लगी रोक 

 

हरियाणा में अब 12 साल से ज़्यादा पुरानी टूरिस्ट गाड़ियां कहीं भी नहीं चल पाएंगी। नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के 14 जिलों में सिर्फ़ पेट्रोल और CNG से चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियां ही चल पाएंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन 12 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। डीज़ल टूरिस्ट गाड़ियों की उम्र की लिमिट दो साल कम कर दी गई है, यानी 10 साल। NCR के बाहर भी पेट्रोल और CNG से चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की उम्र की लिमिट 12 साल ही रहेगी, लेकिन डीज़ल गाड़ियों को दो साल की छूट दी गई है। NCR के बाहर नौ जिलों में 12 साल तक पुरानी टूरिस्ट गाड़ियां चल पाएंगी।

हरियाणा के 23 जिलों में से चौदह NCR में हैं: करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल। नौ जिले: पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला, NCR से बाहर हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉ. राजा शेखर वुंडरू ने हरियाणा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स जारी किए हैं। स्कूल बसों, रोडवेज, प्राइवेट बसों और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के परमिट वाली गाड़ियों के लिए उम्र की लिमिट तय की गई है।

किसी भी गाड़ी को उसके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय उम्र के बाद सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाली गाड़ियों को 15 साल तक चलाने की इजाज़त होगी। डीजल गाड़ियां (NCR में) 10 साल पूरे करने के बाद सड़क से हट जाएंगी। NCR के बाहर डीजल गाड़ियों के लिए भी पंद्रह साल की उम्र तय की गई है। स्कूल बसों या डीजल बसों को NCR में 10 साल से ज़्यादा चलने की इजाज़त नहीं होगी। तय उम्र से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया जाएगा।