भाखड़ा हेडवर्क्स पर पंजाब पुलिस की तैनाती के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में शनिवार (3 मई, 2025) को भाखड़ा हेडवर्क्स पर पंजाब पुलिस की कथित तैनाती के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि यह हरियाणा को पानी छोड़ने में बाधा डाल रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है।
जल बंटवारे को लेकर जारी टकराव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब की कार्रवाई को ‘असंवैधानिक’ करार दिया आप शासित पंजाब ने भाजपा शासित हरियाणा को और अधिक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है, उसका दावा है कि पड़ोसी राज्य ने "मार्च तक आवंटित पानी का 103% पहले ही इस्तेमाल कर लिया है"। अधिवक्ता रविंदर सिंह ढुल द्वारा दायर याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार ने सभी संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए बीबीएमबी भाखड़ा हेडवर्क्स और लोहंद खड्ड एस्केप चैनल पर "अवैध रूप से पुलिस तैनात" की है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि भाखड़ा हेडवर्क्स पर रेगुलेटर गेट, जहां से हरियाणा और लोहंद खड्ड एस्केप चैनल के लिए पानी का प्रवाह बढ़ाया जाना है, अब पंजाब पुलिस के नियंत्रण में हैं। अगर पुलिस भाखड़ा हेडवर्क्स पर रेगुलेटर गेट को चालू रखने की अनुमति नहीं देती है और लोहंद खड्ड एस्केप चैनल के माध्यम से हरिके तक पानी के प्रवाह की अनुमति नहीं देती है, तो हरियाणा को 8,500 क्यूसेक का आवंटन प्राप्त नहीं हो सकता है।