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छेड़छाड़ के आरोपियों को गंजा कर जूलुस निकालना पड़ा भारी, मंत्री अनिल विज और SP को हाईकोर्ट का नोटिस

 

हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और पावर मिनिस्टर अनिल विज को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपियों को परेड कराने के लिए अनिल विज को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने अनिल विज और अंबाला के पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत पांच अन्य के खिलाफ यह कार्रवाई की है। आइए जानते हैं मंत्री और अन्य के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी।

अंबाला कैंट पुलिस स्टेशन ने 26 नवंबर को अंबाला में सब्जी मंडी के पास एक लड़की से छेड़छाड़, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारियां घटना के दो दिन बाद 28 नवंबर को की गईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीना मंडी निवासी मुकुल, लव, हरि नगर निवासी संदीप, शुभम और बंगाली मोहल्ला निवासी राहुल के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए यह कदम उठाया।

घटना के बाद कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज ने थाना इंचार्ज को तलब कर फटकार लगाई और कहा कि उनके शहर में महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें सबक सिखाने के लिए बाजार और क्राइम सीन पर पैदल घुमाया। यह मामला दो दिन पहले हाई कोर्ट पहुंचा था। उस दिन नोटिस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज मामले की फिर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई की है।

पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपियों ने क्या कहा?

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर क्राइम सीन और बाजार में घुमाया तो वे कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। आरोपियों ने कसम खाई कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। आरोपियों को इस तरह बाजार में घुमाने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।

क्या थी पूरी कहानी?
इस घटना के बारे में पीड़िता ने बताया कि वह कंप्यूटर कोर्स के लिए राय मार्केट जा रही थी। जब वह सब्जी मंडी पहुंची तो मुकुल ने उसके साथ गाली-गलौज की और फिर छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उसने उसका रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज की। जब उसके माता-पिता आए तो उसने उसे धमकाया। इसके अलावा, तीन और लड़के भी आए और उसके परिवार पर हमला कर दिया। इसके बाद जब वह अस्पताल पहुंची तो युवक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया और उसे जान से मारने की धमकी दी।