यौन उत्पीड़न के आरोप में एचसीएस अधिकारी सेवा से बर्खास्त
हरियाणा के राज्यपाल ने एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई है। उत्कर्ष सोसायटी, सेक्टर 2, पंचकूला के एक सहायक उत्पादन प्रबंधक ने 29 मई, 2018 को कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जांच का जिम्मा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति को सौंपा गया था।
समिति ने पाया था कि पीड़िता ने अपने केबिन से बाहर आते ही शोर मचाया और अपने सहकर्मियों को घटना के रे में बताया, और उसी समय कुमार भागकर बाहर निकल गए और कार्यालय से चले गए। आरोपों के अनुसार, उन्होंने उसे टाइपिंग के लिए बुलाया और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने समिति के समक्ष 27 गवाह पेश किए। सभी ने यौन उत्पीड़न के संबंध में लिखित बयान दिए। समिति ने कहा कि पीड़िता ने पुलिस शिकायत के साथ-साथ विभागीय शिकायत भी दर्ज कराई है। जांच रिपोर्ट के बाद, हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत 30 नवंबर, 2018 को कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। कुमार ने उन्हें जारी किए गए आरोप पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।