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हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और सिंगर रॉकी मित्तल को कोर्ट से बड़ी राहत, पीड़िता की याचिका रद्द

 

कसौली कोर्ट ने हरियाणा BJP प्रेसिडेंट मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप के कथित केस में राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट मान ली है और केस को फिर से खोलने की पीड़िता की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण गुरुवार को यह फैसला सुनाया। जज ने पुलिस क्लोजर रिपोर्ट को सही ठहराया और केस बंद कर दिया।

हालांकि, पीड़िता अब फिर से अपील कर सकती है। इस केस की सुनवाई पहले 31 दिसंबर, 2025 को हुई थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की थीं। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने पुलिस क्लोजर रिपोर्ट के पक्ष में फैसला सुनाया।

कसौली पुलिस ने दो महीने से ज़्यादा समय तक केस की जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से भी मना कर दिया। केस पुराना होने के कारण पुलिस को CCTV फुटेज या कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। कसौली कोर्ट ने पहले 12 मार्च, 2025 को केस में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट मान ली थी, लेकिन पीड़िता ने सोलन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर करके इसे चुनौती दी थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद कसौली कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट पर फिर से सुनवाई की।

मामला दो साल पुराना है।

पीड़िता ने 13 दिसंबर, 2024 को कसौली पुलिस स्टेशन में बरोली और रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया था। हालांकि, मामला 14 जनवरी, 2025 को सामने आया। पीड़िता के मुताबिक, 23 जुलाई, 2024 को उसके साथ गैंगरेप हुआ। उसने बताया कि जब वह दोस्तों के साथ कसौली गई थी, तो बरोली और रॉकी ने उसे एक होटल में शराब पिलाई और उसके दोस्त के सामने गैंगरेप किया। इसके बाद उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने उसे पंचकूला बुलाया और झूठे केस में फंसाने की कोशिश की।